राहुल गांधी की सोच कहती है “भारत माता की जय क्यों बोलते हो, भारत माता क्या है” उसके अनुसार कर्नाटक सरकार चल रही है; हाई कोर्ट ने मारी फटकार

सुभाष चन्द्र

कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागा प्रसन्ना ने 5 हिंदुओं के खिलाफ एक मुस्लिम PK अब्दुल्ला की शिकायत पर दर्ज की गई IPC की धारा 153 A में FIR को निरस्त करते हुए कहा कि “भारत माता की जय बोलना कोई Hate Speech नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से (by no stretch of imagination) धार्मिक उन्माद और दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद 5 हिंदू युवकों पर 20-25 लोगों ने चाकुओं से हमला किया और सवाल किया कि तुम लोग “भारत माता की जय और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में नारेबाजी कैसे कर सकते हो”? इन 5 युवकों ने पुलिस में केस दर्ज कराया लेकिन अगले ही दिन मैंगलोर के  एक PK अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने इनके ही खिलाफ एक फर्जी FIR कर दी

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अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता सुरेश, विनय कुमार, सुभाष, रंजन और धनंजय ने उसे धमकी दी और कहा कि वह तुरंत देश छोड़ दो और खुद को स्थानीय मस्जिद का अध्यक्ष बताया। अब सोचिए, भला मुस्लिम इतनी धमकी सुनने वाले हो सकते हैं क्या, वो तो उसी रात उनका बैंड बजा देते?

जस्टिस नागपरसन्ना ने कहा कि अब्दुल्ला की FIR 5 हिंदू युवको की FIR को केवल counter करने के लिए की गई है और 153 A किसी तरह उन पर लागू नहीं होता। section 153 में यदि इसकी जांच के अनुमति दी जाती है तो भी भारत माता की जय के नारे पर सवाल उठाना होगा जबकि वह किसी मापदंड से वैमनस्य और दुश्मनी को बढ़ाने वाला नारा नहीं है। जस्टिस नागपरसन्ना ने यह भी कहा कि अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि वे पांचो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे थे लेकिन उनकी शिकायत में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 

अब सोचिए यह कैसा है कांग्रेस का राज जिसमें इस छोटी सी बात के लिए हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और यदि वहां भी राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाने पड़ते 

मामले से निष्कर्ष यह निकलता है कि राहुल गांधी वैसे तो संविधान बचाने का राग अलापता फिरता है लेकिन उनकी पार्टी की सरकार भारत माता की जय भी नहीं बोलने देना चाहती। कुछ महीनो पहले कुछ मुस्लिमों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह दिया था कोर्ट ने। 

आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में हनुमान चालीसा पर भी बैन लगाने की कोशिश की जाती है जबकि कांग्रेस जबकि विधानसभा चुनाव से पहले हर जिले में हनुमान मंदिर बनवाने की बात करती थी कांग्रेस

राज्य में 5 हिंदुओं पर भारत माता की जय बोलने और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने के लिए FIR दर्ज करना बताता है कांग्रेस जहां सत्ता में होगी, वहां इमरजेंसी लगा कर रखेगी

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