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ट्रैफिक पुलिस ने काटा भारी चालान तो ऐसे कर सकते हैं कम, खुद पुलिसवाले ने दी Tips. |
पुलिसकर्मी सुनील संधू ने सबसे पहले ट्रैफिक फाइन के बारे में बताया. उन्होंने कहा- 'लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 5 हजार रुपये. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 जार रुपये. इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट खो गया है तो 2 हजार रुपये का चालान लगता है.' इसी तरह उन्होंने एक-एक कर चालान की पूरी लिस्ट सुना दी.
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर आप डॉक्यूमेंट्स घर में भूल गए हैं और चालान काट लिया गया है तो आप भारी चालान को भी कम कर 100 रुपये कर सकते हैं."
संधू ने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के पास अपने ट्रैफिक पुलिस चालान का भुगतान करने के लिए 15 दिन होते हैं. वो इन 15 दिन के अंदर अधिकारियों को डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं. ऐसे में आपको पूरा जुर्माना नहीं देना होगा. आपको सिर्फ 100 रुपये देने होंगे. जैसे आपके पास ड्राइविंग करते समय ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस नहीं है तो नए नियम के मुताबिक आपका चालान 22 हजार रुपये का बनेगा. अगर आप 15 दिन के अंदर अधिकारियों को ये डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो आपको 100-100 रुपये देने होंगे. यानी चार चीजों पर चालान कटने के लिए आपको 400 रुपये ही देने होंगे.
उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया थोड़ी बोझिल और समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन ड्राइवर का इससे पैसा बच सकता है. साथ ही उन्होंने बताया कि यह प्रावधान बिना हेलमेट या नशे में गाड़ी चलाने जैसे अपराधों पर लागू नहीं होता है.
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कोई नयी बात नहीं, पुलिस में भ्रष्टाचार को उजागर किया
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