कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कथित जमीन घोटाला; राज्यपाल ने दी मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी; मामला लटकेगा क्योंकि संविधान पीठ के पास जाएगा

सुभाष चन्द्र 

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस की नियमित बयानबाज़ी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है और इधर दिल्ली का सुरजेवाला Oxford की अंग्रेजी में कह रहा है “Political Vendetta by PM Modi; "act of shameless unconstitutionality" by the Governor, who is hell-bent on bulldozing the law and the Constitution to carry further BJP’s conspiracy. "In a brazen political conspiracy hatched in the .corridors of PMO and the Home Ministry in Delhi”  

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मतलब घपला करें कांग्रेस के नेता और सब संस्थाएं आंखे मुंह बंद रखें, मोदी अगर छींक भी मार दे तो कांग्रेस के लिए संविधान ख़त्म हो जाता है ये बेशर्म लोग इमरजेंसी को भूल जाते हैं when real “Law and Constitution was Buldozed by their Amma इंदिरा गांधी”

यह मामला शुरू हुआ जब एक याचिका राज्यपाल के सामने दाखिल की गई प्रदीप कुमार, TJ Abraham advocate activist और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा जिसमे MUDA (Mysore Urban  Development Authority) द्वारा सिद्धारमैया की  पत्नी को उनकी अधिग्रहण की गई जमीन के एवज  में गलत तरीके से कहीं ज्यादा कीमत की Compensatory Land दी गई अधिग्रहण की गई भूमि के लिए 50:50 के अनुपात में जमीन दी गई यानी 50% Developed land और 50% दूसरी उनकी पत्नी पार्वती को ऐसी जगह जमीन दे गई जहां कीमत बहुत ज्यादा थी - भाजपा का आरोप है कि 3000 से 4000 करोड़ का घपला है

राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई, 2024 को CM सिद्धारमैया को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा था लेकिन उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुला कर राज्यपाल को कहा कि अपना नोटिस वापस लें और मुकदमा चलाने की मंजूरी भी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार कह रहे हैं कि अब्राहम तो क्रिमिनल background का व्यक्ति है

अब मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के खिलाफ सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और केस लड़ने वाले एकमात्र कांग्रेस के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी

यह मामला राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का बना दिया जाएगा कि क्या राज्यपाल को ऐसे मामलों में बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के फैसला लेने का अधिकार है या नहीं और यदि नहीं है तो क्या कैबिनेट इस पर अपनी संतुति देगी जब मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हो? यह अधिकार क्षेत्र का मामला फिर संविधान से जोड़ कर देखा जाएगा और फिर सिंघवी इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा जहां संविधान पीठ गठित होगी और जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक के लिए राज्यपाल के आदेश पर रोक लग जाएगी फिर मामला कम से कम 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में जम जाएगा और तब तक अगले चुनाव हो जाएंगे

और फिर कर्नाटक में यही आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सिद्धारमैया सरकार पहले ही कर्ज जाल  में फंसी हुई है और जनकल्याण की योजनाएं बंद हो  रही है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का नतीजा, जनता को भी खिलाई रेवड़ियां और खुद भी खाईं लेकिन अब धरे गए राज्यपाल के हाथों   

जब से मोदी सत्ता में आए हैं 2014 से, तब से अक्सर विपक्ष के मुख्यमंत्री राज्यपालों से टकराव में ही रहते हैं, कुछ हैं केजरीवाल और ममता जैसे जिनकी किसी से भी नहीं बनती लेकिन अन्य भी उलझे रहते हैं

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