RBI को दे सकती है निर्देश
रिजर्व बैंक के गवर्नर से सलाह-मशविरा करने के बाद केंद्र सरकार जनता के हित में समय-समय पर आरबीआई को निर्देश दे सकती है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपी जा सकती है पावर
सेक्शन 7 लागू होने की स्थिति में आरबीआई का सामान्य कामकाज, सुपरविजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया जाता है, जो RBI की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। यह बोर्ड वह सभी काम कर सकता है, जो आरबीआई दिनों दिन करता है।
कैसे काम करेगा बोर्ड
इसके अलावा, किसी तरह के टकराव से बचने के लिए सेंट्रल बोर्ड, गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त डिप्टी गवर्नर द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बोर्ड के पास बैंक का काम करने की पावर होगी, इसमें बैंक का बिजनेस, रुटीन अफेयर्स और सुपरविजन जैसे काम शामिल हैं।
RBI को जारी किए लेटर
गौरतलब है कि आरबीआई के डिप्टी गर्वनर द्वारा सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद बवाल बढ़ा है। यही वजह है कि सरकार ने रिजर्व बैंक पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसके बाद से चर्चा है कि रिजर्व बैंक गर्वनर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं।
गौरतलब है कि आरबीआई के डिप्टी गर्वनर द्वारा सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाने के बाद बवाल बढ़ा है। यही वजह है कि सरकार ने रिजर्व बैंक पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसके बाद से चर्चा है कि रिजर्व बैंक गर्वनर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं।
वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 (1) के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर कम से कम तीन लेटर जारी किए, जिससे सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर केंद्रीय बैंक को दिशा-निर्देश देने का अधिकार मिलता है।
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