जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बीकानेर के जिला कलेक्टर ने बीकानेर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों में बीकानेर छोड़ने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद बीकानेर में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटों के वक्त में बीकानेर छोड़ना होगा.
जानकारी के मुताबिक पुलवामा में हुए आंतकी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ काफी जन आक्रोश है. जिसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने यह आदेश जारी किए हैं. दरअसल, बीकानेर जिले की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं. जिस कारण सीमा के पास मौजूद अतिसंवेदनशील इलाका पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर रहा है.
आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगें या पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे. पाकिस्तान से प्राप्त हो रही ‘स्पूफ कॉल’ के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य / संवेदनशील जानकारी का अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नहीं करेगा. बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नहीं करेगा.
स्पूफ कॉल वह फोन कॉल होती है जिसमें फोन उठाने वाले व्यक्ति को फोन करने वाले व्यक्ति के असली नंबर के बजाए कोई और नंबर दिखाई देता है.
आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस आदेश से कोई आपत्ति है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है. आदेश में कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का विदेशी नागरिक पंजीयन अधिकारी (एफआरओ) के पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा.
अवलोकन करें:-
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश तत्काल प्रभाव से फरवरी 18 से लागू हो गए. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकता है. (इनपुट भाषा)
जानकारी के मुताबिक पुलवामा में हुए आंतकी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ काफी जन आक्रोश है. जिसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने यह आदेश जारी किए हैं. दरअसल, बीकानेर जिले की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं. जिस कारण सीमा के पास मौजूद अतिसंवेदनशील इलाका पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर रहा है.
आदेश में कहा गया है कि बीकानेर जिले में रहने वाले भारतीय नागरिक, पाकिस्तान के नागरिकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगें या पाकिस्तानी नागरिकों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देंगे. पाकिस्तान से प्राप्त हो रही ‘स्पूफ कॉल’ के मद्देनजर कोई भी नागरिक किसी भी दूरसंचार माध्यम से किसी भी प्रकार की सैन्य / संवेदनशील जानकारी का अनजान व्यक्तियों से आदान-प्रदान नहीं करेगा. बीकानेर का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सिम का उपयोग भी नहीं करेगा.
स्पूफ कॉल वह फोन कॉल होती है जिसमें फोन उठाने वाले व्यक्ति को फोन करने वाले व्यक्ति के असली नंबर के बजाए कोई और नंबर दिखाई देता है.
Rajasthan: Bikaner DM issues a list of orders, effective immediately, u/s 144 CrPc in light of #PulwamaTerrorAttack. He order Pakistani citizens to leave the dist within 48 hrs, also prohibits hotels in Bikaner border area from allowing Pak citizens. Order applicable for 2 months
अवलोकन करें:-
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