Money laundering case: आय से ज्यादा संपत्ति मामले में पूर्व सीएम वीरभद्र को नहीं मिली राहत

delhi high court denies stay on money laundering case on virbhadraकानूनी दांव पेंचों के जरिए अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले को अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लंबा नहीं खींच पाएंगे। वीरभद्र के बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वीरभद्र के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई नहीं रुकेगी। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वीरभद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ किया क निचली अदालत की कार्रवाई जारी रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि मैं कोई भी अंतरिम आदेश पास नहीं कर रहा हूं। निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप पत्र दायर करने की कार्रवाई पूरी होने देते हैं। हालांकि अदालत ने सीबीआई से इस मामले में 16 अप्रैल को जवाब दायर करने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में पिछली पेशी के दौरान वीरभद्र सिंह दंपत्ति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के चल रहे मामले में एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस नज़्मी वजीरी ने सुनवाई करने से इंकार कर कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 24 जनवरी को बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध कराने व सुनवाई अब 6 फरवरी को तय की थी। इसी कड़ी में आज जस्टिस सुनील गौर की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं दूसरी ओर निचली अदालत में वीरभद्र सिंह दंपत्ति की पेशी 22 फरवरी को है। निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में वीरभद्र व उनकी पत्नी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप तय किए थे। इस आदेश को आरोपियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी,लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली।
सीबीआई की जांच में वीरभद्र सिंह पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनकी संपत्ति घोषित आय से 192 फीसदी अधिक पाई गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी वीरभद्र सिंह और उनके एलआइसी एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ भी आरोप निर्धारित होने हैं। वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह, सेब के आढ़ती चुन्नी लाल, वीरभद्र सिंह परिवार के कारोबारी मित्र वाक्कामूल्ला चंद्रशेखर के खिलाफ सात जनवरी को ही आरोप निर्धारित हो चुके हैं।

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