Disha Bill: बलात्कार के आरोपी को 21 दिन में होगी मौत की सजा, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित किया 'दिशा बिल'

Andhra Pradesh AP Disha Bill passed to ensure rape verdicts in 3 weeksआंध्र प्रदेश विधानसभा ने रेप के मामलों में तेजी लाने के लिए ऐतिहासिक दिशा बिल 2019 (आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019)  को पारित कर दिया है। विधेयक में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने और 21 दिनों के भीतर ऐसे मामलों में निर्णय लेने का प्रावधान है।इस बिल के तहत एक हफ्ते में जांच और 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है। हैदराबाद गैंगरेप केस की पीड़िता को पुलिस ने ‘दिशा’ नाम दिया था और उसकी के नाम पर इसे दिशा नाम दिया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडेडी ने कहा था कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो तांकि दोषियों को 21 दिन के भीतर सजा मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा था कि मैं भी दो बच्चियों का पिता हूं।

ये है विधेयक की खासियतें
इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों का दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का है प्रावधान
फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर दो हफ्ते की भीतर मुकदमे को पूरा करने का है प्रावधान और 21 दिन के भीतर सजा का प्रावधान
इस बिल के मुताबिक पुलिस को दोषी को गिरफ्त में लेकर सात दिन के भीतर पूरी करनी होगी जांच
दरअसल हाल में तेलंगाना के साइबराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या का जघन्य मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को दिशा नाम दिया था और उन्हीं के नाम पर इसे यह नाम दिया गया है।
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