
विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है। इतना ही नहीं, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं की अवहेलना हुई है। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए थे।
इससे पहले साकेत कोर्ट ने जुलाई 15 को उन 91 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी, जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने इन जमातियों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। इससे पहले साकेत कोर्ट ने जुलाई 14 को इसी मसले पर 125 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी थी।
दिल्ली पुलिस ने मरकज मामले में 900 से अधिक विदेशी नागरिकों पर केस दर्ज किया है। इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि वीजा मानदंडों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर इन सभी विदेशी नागरिकों ने दिल्ली में जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।
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