कानून हाथ में लेकर हिंदुओं की संपत्तियां हड़पने वाले वक्फ बोर्ड को कानून हाथ में लेकर ही खदेड़ना उचित होगा; 5% से ज्यादा आबादी वाली किसी भी कौम को Minority का दर्जा नहीं होना चाहिए

सुभाष चन्द्र

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि आत्मरक्षा करते हुए यदि किसी की हत्या हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जा सकता उसी तरह वक्फ बोर्ड जैसे जोर जबरदस्ती से हिंदुओं की संपत्ति हड़पने का काम करता आ रहा है, उसे देखते हुए हिंदुओं को भी वक्फ बोर्ड के लोगों को उनके कार्यालयों से खदेड़ कर सारे दस्तावेज़ या तो कब्जे में ले लेने चाहिए या नष्ट कर देने चाहिए क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है। 

सबसे पहले एक क़ानून पारित होना चाहिए कि किसी भी समुदाय की यदि आबादी 5% से ज्यादा है तो उसे Minority का न तो दर्जा मिलेगा और न Minorities की कोई सुविधा मिलेंगी वह समुदाय किसी हाल में अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता जो 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित कर सकता है,  जिसके साथ अधिकतर राजनीतिक दल खड़े होकर उसके हर गलत काम का समर्थन करते है और हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं

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वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी यह है-

Muslims 14.2%,

Christians 2.3%,

Sikhs 1.7%,

Buddhists 0.7%,

Jain 0.4%,

Parsis 0.006%

इसलिए मुस्लिम किसी तरह भी अल्पसंख्यक नहीं माने जा सकते जिनको कांग्रेस सरकार ने देश भर में जमीन और संपत्ति पर कब्ज़ा ज़माने का अधिकार दे दिया आज ओवैसी खुद कह रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास अधिकांश सम्पत्तियों के दस्तावेज नहीं है उत्तर प्रदेश में ही उसने कहा है 1 लाख 21 हजार प्रॉपर्टी वक्फ के पास हैं लेकिन 1 लाख 12 हजार सम्पत्तियों के कागज वक्फ के पास नहीं है जिसका मतलब है लूटी हुयी हैं

अब दो दिन पहले ही खबर थी कि दिल्ली के ऐसे 6 मंदिर वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन पर बने बता कर दावा ठोका है जो वक्फ बनने से पहले के बने हुए हैं उसके अलावा मंगलापुरी के खसरा नंबर 163 की जमीन भी वक्फ ने अपने खाते में चढ़ा रखी है, मतलब इस जमीन पर बने DDA का office, सड़कें, डीटीसी का बस अड्डा और MCD का कूड़ेदान भी वक्फ का बता दिया गया

इस अंधेरगर्दी  का जवाब अब बस एक ही बचता है वक्फ बोर्ड के कार्यालयों पर हल्ला बोल दिया जाए और सारे कार्यालय और दस्तावेज़ कब्जे में ले लिए जाएं सुप्रीम कोर्ट इस विषय में फैसला करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला मुस्लिमो का है लेकिन जिस दिन केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन कानून संसद से पारित हो जाएगा, उसकी वैधता को जांचने के लिए पंचायत बना कर बैठ जाएंगे वक्फ एक्ट 1995 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका तक ख़ारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने

कांग्रेस के साथ न्यायपालिका भी इस लूट के लिए जिम्मेदार है अलबत्ता कुछ जज ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की बेईमानी को आड़े हाथों लेते हैं जैसे कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने वक्फ बोर्ड को यहां तक कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लोगे क्या?

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