
इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में आगे कहा, ' वास्तव में, आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को दर्ज किया गया था. लेकिन राजीव कुमार ने सीबीआई को सैद्धांतिक रूप से कॉल रिकॉर्ड सौंपे हैं. कौन था, किसने बुलाया, इस पर जानकारी मिटा दी गई. सुदीप्तो सेन के सेल फोन को वापस सौंप दिया गया था.'
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कि मामले में क्या सबूत है? सीजेआई ने कहा, 'पुलिस कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हों. लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई ना हो।'
राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता में पूछताछ के लिए कहा था लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं मानते हुए शिलांग में पूछताछ करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई की जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस खन्ना शामिल हैं.
ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया, दीदी ने कहा, 'मैं राजीव कुमार के लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ी हूं. ये जीत मुझे नहीं देश संविधान और मीडिया को मिली हैं. ममता ने कहा कि राजीव कुमार ने कभी नहीं कि वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे. आज देश के हर तबके को तंग किया जा रहा है.' ममता बनर्जी ने कहा कि राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो जांच में सहयोग नही ंकरेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिना बातचीत के राज्य में नहीं आना चाहिए.
CBI की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका में कहा गया ये...
सीबीआई ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि अधिकारियों ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की. उधर, रविवार रात धरने पर बैठीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जान देने के लिए तैयार हूं लेकिन समझौता नहीं करूंगी. इससे पहले धरने के बीच ही ममता ने पुलिसवालों को सम्मानित किया. इस दौरान पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार साथ खड़े थे
कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा : उच्चतम न्यायालय
सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में जांच एजेंसी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई अहम आदेश दिए. न्यायालय ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को आदेश दिया कि वह सीबीआई के सामने हाजिर हों और शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में पूरा सहयोग करें. इसके साथ ही मामले की आगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है.
अवलोकन करें:--
अखिलेश को ममता को समझाना था, कि सीबीआई शारदा घोटाले की जाँच करने आयी थी, आपको बीच में नहीं आना था। क्यों भ्रष्टाचार की जाँच को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? जो प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार के रंग सभी रंगे हुए है और इसी कारण भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को राजनीतिक रूप देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इस घोटाले को तो यूपीए ने ही उजागर किया था, और इसे ठंठे बस्ते में डालने के लिए ये सब पिछली सरकार का समर्थन करते रहे। तेजस्वी यादव द्वारा भी ममता के पीछे खड़े होना का भी यही कारण है कि पिताश्री लालू यादव जेल में हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी अपने आपको बचाने में लगे हुए हैं। इन घोटालों को उजागर करने वाली कांग्रेस के तो तलवे चाटे जा रहे हैं और उस अधूरे काम को अंजाम देने वाले को बदनाम किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के अहम प्वाइंट्स...
कोलकाता पुलिस ने छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए : अटॉर्नी जनरल
चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे : अटॉर्नी जनरल
कोलकाता पुलिस प्रमुख से जांच के लिए पेश होने को कह सकते हैं और सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा : न्यायालय
कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया.
न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और शारदा घोटाला जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया.
कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा : उच्चतम न्यायालय
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर जवाब दायर करने को कहा.
उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस प्रमुख से 20 फरवरी को अदालत में पेश होने को कह सकता है.
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