
जज तय करेंगे कितना मात्रा में देनी है दवा
cbsnews की खबर के मुताबिक, जो दोषी पाया जाता है उसे खुद ही दवा खरीदनी होगी. आरोपी को दवा कितनी मात्रा में और कब देनी है, इसका फैसला सिर्फ जज ही करेंगे. अल्बामा की दोनों सदनों में ये विधेयक पेश किया गया है. यह विधेयक उन लोगों पर लागू होता है जो 1 सितंबर, 2019 के बाद अपना अपराध स्वीकार करेंगे.
ये इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन पैदा होने से रोकेगा. अपराधियों को जेल से पैरोल देने से पहले दवा प्राप्त करनी होगी. जज फैसला करेंगे कि मेडिकेशन को कब रोकना है. जो दोषी इंजेक्शन लेने से मना कर देगा उसे जेल से नहीं छोड़ा जाएगा.
अल्बामा के अलावा यूएस के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 'केमिकल कैस्ट्रेशन' का इस्तेमाल होता है. लूसिआना और फ्लोरिडा में भी ये प्रावधान है. बता दें, नपुंसक बनाने की सजा दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में भी दी जाती हैं.
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