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जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर से महिला को कैंसर? कोर्ट ने दिया 72 मिलियन $ जुर्माना देने का आदेश

Image result for जॉनसन एंड जॉनसनबच्चों के लिए देखभाल के प्रॉडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ.N) को अमेरिका के मिसूरी राज्य की एक अदालत ने एक परिवार को 72 मिलियन डॉलर यानी करीब 494 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश तब दिया है जब इस कंपनी के प्रॉडक्ट इस्तेमाल करने और एक महिला को कैंसर होने के बीच कुछ 'संबंध' पाए गए। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके प्रॉडक्ट पूरी तरह से सेफ हैं।
वादी का दावा, बेबी पाउडर से हुआ कैंसर...
दरअसल महिला ओवेरियन कैंसर (अंडाशय के कैंसर) से पीड़ित थी। बाद में उनकी इस रोग से मौत हो गई। महिला जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का प्रयोग दसियों साल से करती आ रही थी।

जैकलीन फॉक्स के परिवार को सेंट लुइस के सर्कट कोर्ट की जूरी ने 10 मिलियन डॉलर 'एक्चुअल डैमेज' यानी असल नुकसान और 62 मिलियन का 'प्यूनिटिव डैमेज' यानी दंडात्मक नुकसान भरने का आदेश दिया है। परिवार के वकीलों और कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जानकारी मिली।
पीड़ित महिला की अक्टूबर में हो गई मौत
जॉनसन को इसका भी दोषी पाया गया कि वह कई दशकों में भी ग्राहकों को अपने टैल्क-बेस्ड प्रॉडक्ट के बारे में यह चेताने में नाकामयाब रही है कि इससे कैंसर हो सकता है। 

फॉक्स अलबामा के बर्मिंघम में रहती थीं। कोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने बेबी पाउडर और शॉवर टु शॉवर का प्रयोग 35 साल से अधिक समय तक किया। तीन साल पहले उन्हें ओवेरियन कैंसर से पीड़ित पाया गया। अक्टूबर में 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा- हमें सुनवाई के नतीजों से निराशा
परिवार के वकीलों के मुताबिक, जूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन को धोखेबाजी के अलावा लापरवाही और साजिश करने का दोषी करार दिया। वहीं कंपनी की स्पोक्सपर्सन कैरोल गुडरिच ने कहा- हमारी ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ज्यादा बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम इस सुनवाई के नतीजों के निराशा हुई है। हमें वादी के परिवार से सहानुभूति है लेकिन हम इस पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि कॉस्मैटिक टैल्कम पाउडर सुरक्षित है और इसके वैज्ञानिक सबूत भी हैं।

जो करेगा बच्चे के साथ यौन शोषण उसको लगाए जाएंगे नपुंसक बनाने वाले इंजेक्शन

अमेरिका के इस राज्य में जो करेगा बच्चे के साथ यौन शोषण उसको लगाए जाएंगे नपुंसक बनाने वाले इंजेक्शनअमेरिका के राज्य अल्बामा में अब रेप के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी. इस राज्य में यौन शोषण करने वाले दोषी को नपुंसक बनाने वाला इंजेक्शन लगाया जाएगा. अल्बामा के गर्वनर काय इवे ने इस लॉ पर दस्तखत किए. 'केमिकल कैस्ट्रेशन' (Chemically Castrated) विधेयक में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के दोषियों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है. इस विधेयक के मुताबिक, नपुंसक बनाने के इंजेक्शन या दवा दी जा सकती है.
जज तय करेंगे कितना मात्रा में देनी है दवा
cbsnews की खबर के मुताबिक, जो दोषी पाया जाता है उसे खुद ही दवा खरीदनी होगी. आरोपी को दवा कितनी मात्रा में और कब देनी है, इसका फैसला सिर्फ जज ही करेंगे. अल्बामा की दोनों सदनों में ये विधेयक पेश किया गया है. यह विधेयक उन लोगों पर लागू होता है जो 1 सितंबर, 2019 के बाद अपना अपराध स्वीकार करेंगे.
ये इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन पैदा होने से रोकेगा. अपराधियों को जेल से पैरोल देने से पहले दवा प्राप्त करनी होगी. जज फैसला करेंगे कि मेडिकेशन को कब रोकना है. जो दोषी इंजेक्शन लेने से मना कर देगा उसे जेल से नहीं छोड़ा जाएगा. 
अल्बामा के अलावा यूएस के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 'केमिकल कैस्ट्रेशन' का इस्तेमाल होता है. लूसिआना और फ्लोरिडा में भी ये प्रावधान है. बता दें, नपुंसक बनाने की सजा दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया में भी दी जाती हैं.