ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर कहा -- PAK ने वियना संधि का उल्लंघन किया

kulbhushan jadhav case ICJ verdict हेग स्थित अंतराष्ट्रीय न्यायालय भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया. पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया. आईसीजे ने यह भी कहा कि जाधव को राजनीतिक मदद दी जानी चाहिए.  पाकिस्तानी की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुनाई है। जाधव के जासूस होने के आरोप को भारत ने खारिज किया है। भारत का कहना है कि जाधव नौसेना के एक पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया। भारत का दावा है कि जाधव को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जाधव को कॉन्सुलर मदद देने की अनुमति नहीं देने पर भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत इस मामले को लेकर आईसीजे गया जिसके बाद कोर्ट ने जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी। आईसीजे में भारत और पाकिस्तान ने जाधव पर अपनी-अपनी दलीलें एवं साक्ष्य पेश किए हैं। आईसीजे दोनों पक्षों की सुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वह आज अपना फैसला सुनाएगा। जाधव पर आईसीजे के फैसले का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है- 

कुलभूषण जाधव ICJ फैसला Live Updates

आईसीजे ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जाधव को कॉन्सुलर पहुंच की मदद मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पाकिस्तान से से जाधव की मिली सजा की समीक्षा करने के लिए कहा है। 
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And the decision in the Cade is out!

ICJ has ruled in favour of India on merits, affirming Jadhav’s right to consular access and notification

The Court has directed Pakistan to provide effective review and reconsideration of his conviction and sentences
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: Kulbhushan Jadhav's friends wearing 'India with Kulbhushan' t-shirts offer special prayers ahead of International Court of Justice's verdict today.
'भारत के पक्ष में आईसीजे का फैसला' 
आईसीजे में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की दक्षिण एशिया की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि आईसीजे मेरिट के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट का मानना है कि जाधव को कॉन्सुलर मदद मिलनी चाहिए। साथ ही उसने पाकिस्तान से जाधव को मिली सजा पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। 
छात्रों को उम्मीद भारत के पक्ष में आएगा फैसला
नीदरलैंड में कानून की पढ़ाई करने वाले भारत और पाकिस्तान के विधि छात्रों से टाइम्स नाउ से बातचीत की। भारत के छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जाधव पर फैसला भारत के पक्ष में आएगा। भारतीय छात्रों ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत के पक्ष के तथ्यों के साथ मजबूती के साथ रखता है। वहीं, पाकिस्तानी छात्रों ने कहा कि इस समय पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा है और आईसीजे के फैसले को उसे मानना पड़ सकता है।
कौन हैं कुलभूषण जाधव 
कुलभूषण जाधव (49) भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। पाकिस्तान ने जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव अवैध रूप से बलूचिस्तान में दाखिल हुए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने जाधव पर आतंकवाद फैलाने एवं देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। भारत का दावा है कि जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया। अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी की एक सैन्य अदालत ने 'जबरन कबूलनामे' को आधार बनाकर जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत ने जाधव पर लगाए गए पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि जाधव अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान में थे और उन्हें वहां से अगवा कर लिया गया।
वियना संधि के उल्लंघन पर आईसीजे गया भारत
कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर मदद नहीं देने के खिलाफ भारत इस मामले को आईसीजे लेकर गया। वियना संधि के तहत गिरफ्तार विदेशी नागरिक को कॉन्सुलर पहुंच देनी होती है और व्यक्ति को उसके अधिकार बताने होते हैं। पाकिस्तान ने वियना संधि के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया। कॉन्सुलर मदद पहुंचाने के अपने अनुरोध बार-बार खारिज किए जाने के बाद भारत  आठ मई 2017 को आईसीजे गया। आईसीजे ने भारत की दलीलों को सुनने के बाद 18 मई 2017 को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। 
आईसीजे में हरीश साल्वे ने रखा भारत का पक्ष
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। साल्वे ने पाकिस्तान सैन्य अदालत की प्रक्रिया एवं सुनवाई पर सवाल उठाए और जाधव की फांसी की सजा रद्द करने की मांग की। साल्वे ने आईसीजी को बतााया कि जाधव को जबरन जुर्म कबूलवाया गया है। पाकिस्तान ने जाधव के 'कबूलनामे' वाले कई वीडियो जारी किए लेकिन वीडियो में लगे बार-बार कट से यह साफ हुआ कि वीडियो को एडिंटिंग के जरिए तैयार किया गया। आईसीजे ने जाधव पर भारत और पाकिस्तान दोनों के दावों को सुना है। जाधव पर दोनों पक्षों ने कोर्ट को अपने लिखित जवाब भी सौंपे हैं।  

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