सड़कों पर की कुर्बानी तो सीधे FIR, उत्तर प्रदेश-बंगाल के बाद अब दिल्ली में बकरीद के लिए जारी सख्त गाइडलाइंस: गाय-बछड़ा-ऊँट काटने पर बैन


उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी के नियमों के बाद अब दिल्ली में भी कुर्बानी के नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार (22 मई 2026) को X पर एक पोस्ट में लिखा, “बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊँट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।”

सरकार को प्रतिबंधित जानवरों की बिक्री पर ही रोक लगा देनी चाहिए ताकि जब प्रतिबंधित जानवर बिका ही नहीं फिर कोई इनकी कुर्बानी नहीं दे पायेगा और कानूनी कार्यवाही से बच जाएगा। वरना वही बात होगी सिगरेट और शराब पर लिखा होता है "सेहत के लिए नुकसानदायक" लेकिन धरल्ले से बिक रही है। क्योकि जितनी आय सरकार को इन उत्पादनों से होती है किसी और से नहीं।   

उन्होंने आगे लिखा, “सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।”

साथ ही, कपिल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं पर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो लोग पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।

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