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दिल्ली : कराला के मोहल्ला क्लीनिक में दलित बच्ची का यौन शोषण

दिल्ली के एक मोहल्ला क्लीनिक में एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बच्ची दलित समुदाय से है जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। पीड़िता के पिता वेंडर हैं। आरोप मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर पर ही लगा है जिसका नाम रक्षित दहिया बताया जा रहा है। घटना 24 नवम्बर 2021 की है। पुलिस ने आरोपित डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना दिल्ली के कराला इलाके में खुले मुहल्ला क्लीनिक की है। घटना बुधवार शाम की है जब बच्ची क्लीनिक में दवा लेने गई थी। आरोप है कि तब डॉक्टर ने उसके साथ घिनौनी हरकत की। बच्ची ने घर जा कर अपने परिवार वालों को ये बात बताई। बच्ची के परिजन अगले दिन गुरुवार (25 नवम्बर 2021) को पड़ोसियों के साथ क्लीनिक पर गए। उसी समय सुबह लगभग 11.15 पर पुलिस को बुला लिया गया।

पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया। पीड़ित बच्ची की काउंसलिंग भी करवाई गई है। आरोपित डॉक्टर के विरुद्ध थाना कंझावला में पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीसीपी प्रणव तायल ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया गया है। साथ ही आरोपित को पॉक्सो व अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा है, “अब ये हालत हो चुकी है आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लीनिक की। एक दलित बच्ची के साथ।”

केरल : नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में 74 वर्षीय पादरी गिरफ्तार

                        यौन उत्पीड़न के आरोप में 74 वर्षीय पादरी गिरफ्तार (साभार: TNM)
केरल के एर्नाकुलम जिले की कुन्नाथुनाडु पुलिस ने फरवरी 20, 2021 को 74 वर्षीय ईसाई पादरी मैथ्यू को एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में 
गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने कहा कि मैथ्यू पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। कुन्नाथुनाडु पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, “ये अपराध कहाँ पर हुआ या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी का हम खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बच्ची की पहचान उजागर हो जाएगी।”

आरोपित मैथ्यू इडुक्की जिले के कोन्नथडी के पास मुक्कदम का निवासी है। पुलिस के अनुसार, अपराध जनवरी माह में हुआ था और लड़की की माँ ने घटना के बारे में कुन्नाथुनाडु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि आरोपित धार्मिक मामलों का प्रचार करने के लिए घर-घर में जाता था।

हिन्दुओं के देवी देवताओं को लात मारकर साधारण ग्रामों को ‘Christ Villages’ (क्राइस्ट विलेज) बनाने वाले ईसाई पादरी प्रवीण चक्रवर्ती को आँध्र प्रदेश की CID टीम ने 13 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। उसके व उसके संगठन साइलम ब्लाइंड सेंटर (Sylom Blind Centre’) के खिलाफ LRPF (Legal Rights Protection Forum) ने साल 2019 में गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई थी।

पादरी के ख़िलाफ़ विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और पूजा स्थल में अपराध करने के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं- 153 ए, 153 बी (1) (सी), 505 (2), 295 ए, 124 ए और 115 के तहत आरोप लगाए गए। उसके ऊपर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 f के तहत भी मामला दर्ज हुआ।

वहीं केरल के कोट्टयम के सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वालीं सिस्टर अभया की सदिंग्ध परिस्थितियों में मौत के 28 साल बाद तिरुवनंतपुरम की सीबीआई अदालत ने बुधवार (दिसंबर 23, 2020) को एक पादरी फादर थॉमस और नन सिस्टर सेफी को उनकी हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 

सीबीआई अदालत ने प्रत्येक पर पाँच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कैथोलिक चर्च के फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) एवं 201 (सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना) के तहत दिसंबर 22, 2020 को दोषी पाया था। अदालत ने फादर कोट्टूर को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 (अनधिकार प्रवेश) का दोषी भी पाया। फादर कोट्टूर को पूजापुरा की केंद्रीय जेल भेजा गया, जबकि सिस्टर सेफी को यहाँ अत्ताकुलनगारा महिला जेल भेजा गया।