आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। आय कर विभाग ने अप्रैल 1 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गिलानी का दिल्ली स्थित फ्लैट जब्त कर लिया। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों का नकेल घाटी के अलगाववादी नेताओं पर कसता जा रहा है। गिलानी का यह फ्लैट मालवीय नगर के पास खिड़की एक्सटेंशन में है। इसके साथ ही आय कर विभाग ने उनके संपत्तियों के हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी है। गिलानी 3,62,62,160 रुपए नहीं चुका पाए हैं।
हुर्रियत नेता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले महीने यानी मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा रखने के जुर्म में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर ₹14.40 लाख का जुर्माना लगाया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के अध्यक्ष यासीन मलिक के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही होने के आसार हैं।
पीटीआई के पास उपलब्ध आदेश की प्रति के मुताबिक, यह फ्लैट दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है और विभाग के कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) ने 1996-97 से लेकर 2001-02 के बीच कथित तौर पर ₹3.62 करोड़ आयकर का भुगतान करने में विफल रहने पर इस घर को सील कर दिया। इसके अनुसार विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 222 के तहत यह कार्रवाई की और इसके अंतर्गत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
गिलानी सहित हुर्रियत नेताओं पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी भावनाएं भड़काने का आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) घाटी के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जांच भी कर रही है। आरोप है कि हुर्रियत नेता पाकिस्तानी के इशारे पर घाटी में युवकों को भारत विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं।
पुलवामा में गत 14 फरवरी सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अलगावादी नेताओं के खिलाफ अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। सरकार ने अलगाववादी नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। सुरक्षा हटाए जाने के बाद अलगाववादी नेताओं ने कहा कि उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की थी।
टीआरओ आयकर विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई शाखा है और यह इरादतन कर न चुकाने के मामलों से निपटती है। अधिकारी बकाया कर के भुगतान के लिए संपत्ति जब्त कर सकते हैं और आगे उसकी नीलामी भी कर सकते हैं। इस संबंध में 29 मार्च को गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था। इस आवास में गिलानी के दामाद की भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। आयकर विभाग द्वारा गिलानी के खिलाफ शिकायत करने के बाद ईडी ने जाँच शुरू की।
#Delhi: Office of the Tax Recovery Officer attaches Kashmiri Separatist Syed Ali Shah Geelani's Khirki Extension, Malviya Nagar property. Prohibits him from transferring the property as he has failed to pay Rs 3,62,62,160. (file pic)
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