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| साभार प्रतीकात्मक |
उन्होंने कहा, “कुछ मामलों में पैचिंग की आवश्यकता होती है और ये वैध भी होता है। ये उन महिलाओं के लिए हैं, जिनका रेप हुआ है या फिर जो धोखा खाने के बाद पश्चाताप कर के फिर से रिश्ते बनाना चाहती हैं।” 30 अगस्त, 2021 को इस सम्बन्ध में फतवा जारी किया गया। इससे पहले 2015 में किए गए एक अध्ययन में कई पुरुषों से रिश्ते बनाने वाली महिलाओं को ‘हाइमेन रिपेयर’ की अनुमति का विरोध किया गया था।
#AMAY | Dar Al Iftaa allows hymen reconstruction in cases of rape, deceithttps://t.co/zH3ShOsygC pic.twitter.com/lqNQ8bbbu8
— Egypt Independent (@EgyIndependent) September 3, 2021
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— Fran Garcia (@fgfmad) September 4, 2021
इजिप्ट की सरकार का कहना है कि कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें शरिया के हिसाब से ‘हाइमेन रिपेयर’ की अनुमति नहीं है। लोगों ने पूछा था कि इस्लाम में ‘हाइमेन रिकंस्ट्रक्शन’ सर्जरी की अनुमति है या नहीं, जिसके जवाब में इजिप्ट की सर्वोच्च मजहबी संस्था ने ये फैसला सुनाया। लोगों का कहना है कि ‘Hymenoplasty’ से महिलाएँ शादी से पहले ज्यादा सेक्स करेंगी, क्योंकि शादी के समय उनके पास ‘क्विक फिक्स’ का तरीका होगा।
इजिप्ट के एग्जीक्यूटिव कानून के तहत ‘Hymenoplasty’ कराना या फिर करना, दोनों ही अवैध रहे हैं। इजिप्ट के प्राइवेट क्लीनिकों में इसके लिए व्यवस्था है, जिसका खर्च $1200 (88.23 हज़ार भारतीय रुपए) कम से कम आता है। इजिप्ट में ‘अक्षुण्ण हाइमेन’ को ‘शुद्धता और नैतिकता’ का प्रतीक माना जाता है। मुल्क में पिछले कुछ दिनों में उर्फी निकाह (गुप्त अपंजीकृत) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई महिलाओं ने इस प्रक्रिया को अपनाया है।
ऐसे निक़ाहों में महिलाएँ अपना सब कुछ अपने पति को सौंप देती हैं, लेकिन पुरुष सिर्फ दोनों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज को फाड़ कर तलाक ले सकता है। निकाह का यही एकमात्र सबूत होता है। ऐसी स्थिति में लड़कियाँ ‘Hymenoplasty’ करा कर किसी अन्य रिश्ते में बँध जाती हैं। कई लोगों ने नए फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसा काफी पहले हो जाना चाहिए था। हाल ही में इजिप्ट के एक टीवी शो में बताया गया था कि हाइमेन व वर्जिनिटी का कोई लेनादेना नहीं है।

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