सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और उनकी चौथी बीवी रूमाना परवीन (फोटो: News18)
उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की चौथी बीवी रूमाना परवीन ने शौहर द्वारा प्रताड़ित किए जाने का खुलासा किया है। रूमाना ने दावा किया है कि सांसद ने धोखे से उनके साथ निकाह किया था। रूमाना ने मोहिबुल्लाह पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। मोहिबुल्लाह दिल्ली में संसद मार्ग मस्जिद के इमाम भी हैं।
जब सांसद ही धोखेबाज़ी करे जनता को क्या भला करेगा? चर्चा है कि नदवी ने धोखे से क्यों किया निकाह? अगर हवस में चौथा निकाह किया फिर अपनी बीबी को प्रताड़ित क्यों किया? अगर बच्चा नहीं चाहिए था क्यों हमबिस्तर हुए?
रूमाना ने अपने साथ हुए अत्याचारों को लेकर दैनिक भास्कर से बातचीत की है। उन्होंने कहा, “हमारा निकाह अक्टूबर 2012 में दिल्ली में हुआ। निकाह से पहले मोहिबुल्लाह ने सिर्फ इतनी जानकारी दी थी कि बेटी के जन्म के समय उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। मगर निकाह के बाद घर पहुंचने पर पता चला कि बेटी की उम्र 8-9 साल है।”
उन्होंने अपने साथ मारपीट किए जाने को लेकर बताया है, “निकाह के डेढ़ महीने बाद ही मोहिबुल्लाह का व्यवहार बदलने लगा था। गुस्सा इतना तेज था कि कई बार मुझ पर हाथ उठा देते। मारते-पीटते थे। निकाह के कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। उन्होंने बच्चा हटाने (अबॉर्शन) के लिए कहा। यह हमारे मजहब में गुनाह है।”
रूमाना के साथ मोहिबुल्लाह के निकाह को दूसरा निकाह बताया गया था। रूमाना कहती हैं, “घरवाले कहते थे कि मोहिबुल्लाह के कहने पर कभी मायके मत जाना, वरना लौटकर नहीं आ पाओगी। दो बीवियों के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। तब जानकारी मिली कि मेरा उनसे चौथा निकाह था।”
रूमाना का कहना है कि जब उनका बड़ा बेटा हुआ तो मोहिबुल्लाह बहाने से उन्हें उनके अब्बू के घर छोड़ने के लिए कहने लगे। रूमाना ने बताया कि वह कई बड़े लोगों से भी घर खाली करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद रूमाना से एक कागज पर वक्फ का घर खाली कर रहीं हूँ लिखवाकर लिया गया और घर खाली करा दिया गया। अब वह अपने अब्बू के घर आगरा में ही रहती हैं।
रूमाना बताती हैं कि उन्हें सांसद से गुजारा भत्ता लेने के लिए 2017 में पहली बार आगरा की फैमिली कोर्ट में केस डाला था जिसमें उन्हें 4,000 रुपए का खर्चा मिलना शुरू हुआ था। 2024 में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया और बीते 14 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नदवी को अपनी बीवी को 30,000 रुपए महीना का भत्ता देने का आदेश दिया है।
No comments:
Post a Comment