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दिल्ली : शराब घोटाले में जेल में ही बंद रहेंगे केजरीवाल, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक: निचली अदालत के फैसले पर उठाए सवाल, कहा- ED के सबूतों पर गौर नहीं किया

दिल्लीवासियों ने अगर अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली उनसे बड़ा मूर्ख नहीं मिल सकता। 2 जून को वापस तिहाड़ जाते महात्मा गाँधी की समाधि पर जाकर अरविन्द केजरीवाल ने अपना झूठ छुपाने महात्मा गाँधी का भी अपमान कर दिया। महात्मा गाँधी शराब के विरोधी थे, और उन्ही शराब विरोधी की समाधि पर जाने पर गाँधी भक्त खामोश क्यों?  

दिल्ली हाई कोर्ट ने CM अरविन्द केजरीवाल को निचली अदालत से दी गई जमानत पर स्थायी तौर पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून, 2024) को सुरक्षित रखा गया निर्णय सुनाते हुए कहा कि जमानत देते समय निचली अदालत ने इस मामले पर दिमाग नहीं लगाया और यह एकदम पूरी तरह अनुचित है।

मंगलवार (25 जून, 2024) को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने इस मामले को सुना। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलों को मान लिया। हाई कोर्ट ने कहा, “इस अदालत ने फैसला किया है कि निचली अदालत की अवकाश बेंच की जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत और ईडी की दलीलों का सही मूल्यांकन नहीं किया।”

हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मामले के पूरे कागजों पर जोर नहीं दिया जो कि पूरी तरह से अनुचित है और दिखाता है कि अदालत ने मामले के सबूतों पर पूरा दिमाग नहीं लगाया है। कोर्ट ने ED की यह दलील भी मानी कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान उसे बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया था।

कोर्ट अब इस मामले में जुलाई में अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में ED की उस याचिका पर बहस होगी जिसमें उसने निचली अदालत के CM केजरीवाल को नियमित जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को गुरुवार (20 जून, 2024) को दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज अवेन्यु कोर्ट की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्हें यह जमानत नियमित दी गई थी। इस दौरान ED ने माँग की थी इस फैसले पर 48 घंटे तक रोक लगाई जाए। हालाँकि, उसकी यह माँग नहीं मानी गई थी।

ED ने इस निर्णय के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी थी। ED ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया था। इसी याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। CM केजरीवाल हाई कोर्ट की इस रोक विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और यह रोक हटाने की माँग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार (24 जून, 2024) को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

इससे पहले निचली अदालत में ED ने साफ़ किया था कि उसके पास अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एजेंसी ने कहा था कि उसके पास इस मामले में पैसे के लेनदेन तक की फोटो हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि CM केजरीवाल ने अपने फ़ोन का पिन बताने से भी मना किया, जो इस मामले में शंका पैदा करता है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में CM केजरीवाल को ED ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ही इस पूरे मामले के सरगना हैं। एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बदल कर निजी विक्रेताओं को फायदा पहुँचाया और उनसे बदले में लाभ प्राप्त किए।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की राउज अवेन्यु कोर्ट में शराब घोटाला मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई है। उन्होंने इसी के साथ स्वास्थ्य आधार पर सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत की माँग करने वाली याचिका भी लगाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका लेने से मना कर दिया था।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज अवेन्यु कोर्ट ने प्रर्वतन निदेशालय (ED) को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस दिया है। ED को अंतरिम और नियमित, दोनों जमानत के मामलों में जवाब दाखिल करना होगा।

केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ED ने अपनी आपत्तियाँ पेश की हैं। ED की तरफ से पेश हुए ASG SV राजू ने कहा, “वह हिरासत में नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी सेहत ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उनके आचरण के कारण उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए।”

अब केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 1 जून, 2024 को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले बुधवार (29 मई, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने 7 दिन अपनी जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। उन्होंने माँग की थी कि 1 जून 2024 को खत्म हो रही उनकी अंतरिम जमानत को 8 जून, 2024 तक बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि यह 7 दिन की जमानत उन्हें स्वास्थ्य चेकअप करवाने के लिए चाहिए।

केजरीवाल वर्तमान में लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 10 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने पर स्पष्ट किया था कि उनके पास नियमित जमानत के लिए अभी ट्रायल कोर्ट जाने का रास्ता बरकरार है। इसी के बाद केजरीवाल निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए पहुँचे। उन्हें मार्च, 2024 में ED ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।