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क्या फिर गिरफ्तार होंगे AAP के सांसद सजय सिंह? जिन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी ‘कृपा’, दूसरे ही दिन उसकी उड़ा दी धज्जियाँ

आम आदमी पार्टी (AAP) से सांसद संजय सिंह 2 दिन पहले कई शर्तों पर 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे। उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें शराब घोटाला मामले में कोई बयान नहीं देना। हालाँकि, जेल से निकलते ही उन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आज (5 अप्रैल 2024) प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा।

संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपितों के रूप में को पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयान को भरोसे लायक नहीं माना लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया उस बयान को मान लिया गया।

संजय सिंह के अनुसार, ऐसे ही लोगों के बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आगे संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा नेता मगुंटा रेड्डी और उसके बेटे राघव मगुंटा इसमें शामिल हैं। इन्होंने दबाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। इनके नौ बयानों में कहीं कुछ नहीं था जबकि दसवें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है।

फिर हो रही गिरफ्तारी की माँग

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने पर या उसमें जो उन्होंने किसी नेता पर इल्जाम लगाए हैं उसकी चर्चा से ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद ये बयान दिए कैसे।
वॉयस ऑफ असम ने अपने ट्वीट में संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि संजय सिंह खुलेआम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करके ये सिर्फ अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। क्या ऐसी हरकत करने पर इनकी बेल कैंसिल नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह अक्षत देउरा ने ईडी को टैग करते हुए लिखा, “संजय सिंह ने सिर्फ अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन किया। अगर अब आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो हमें मानना होगा कि ये आपके मुखबिर हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर संजय सिंह को बेल दी उनमें मीडिया में बयान न देने के अलावा, कुछ और शर्तें थीं। जैसे उन्हें साफ-साफ कहा गया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश न करें। इसके अलावा जाँच में पूरा सहयोग दें। इसके अतिरिक्त उन्हें कहा गया कि अगर वह दिल्ली-एनसीआर से बाहर आते-जाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना कोर्ट को दें। बिना अदालत के इजाजत के वो विदेश यात्रा भी न करें। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह जहाँ भी जाएँगे उन्हें जाँच अधिकारी को गूगल लोकेशन देनी होगी। इस दौरान वह अपना फोन नंबर नहीं बदल सकते हैं।