पेट्रोल-डीजल पर छाई मंहगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से लड़ रही कांग्रेस पार्टी को सितम्बर 10 को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। पीठ ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीस की याचिका भी खारिज कर दी। उन्होंने भी 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी।
बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। यानी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच आयकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी। दरअसल इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी मुख्य शेयरधारक हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको जांच का सामना करना होगा. ये पूरा मासला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा है। यह नेशनल हेराल्ड समेत तीन अखबारों की प्रकाशक कंपनी है।
हाईकोर्ट ने तीनों की याचिकाओं पर 16 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयकर विभाग ने उस समय दलील दी थी कि राहुल गांधी के 2011-12 के आयकर निर्धारण की फाइल दोबारा इसलिए खोली गई क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए थे। अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि आयकर विभाग अदालती फैसले की घोषणा होने तक सोनिया, राहुल और फर्नांडीस के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए।
सोनिया गांधी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा था कि वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौखिक बयान पर विश्वास रखते हैं। मेहता ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने आयकर विभाग पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, लेकिन इस संबंध में कुछ ठोस पेश नहीं किया।
क्या हैं आरोप
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर संबंधी मामले बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में एक निचली अदालत के समक्ष दायर की गई निजी आपराधिक शिकायत पर जांच से निकले हैं।शिकायत में सोनिया, राहुल और अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड से संबद्ध कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए 90.25 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के अधिकार महज 50 लाख रुपये के भुगतान में यंग इंडिया को दिए जाने की साजिश रची।
गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोनिया, राहुल और दूसरों पर नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको कांग्रेस के लिए ‘बड़ा झटका’ करार दिया. वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये पार्टी के लिए झटका नहीं है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने आयकर आकलन अधिकारियों के समक्ष आपत्तियों को दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है।
बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। यानी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच आयकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी। दरअसल इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी मुख्य शेयरधारक हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको जांच का सामना करना होगा. ये पूरा मासला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा है। यह नेशनल हेराल्ड समेत तीन अखबारों की प्रकाशक कंपनी है।
हाईकोर्ट ने तीनों की याचिकाओं पर 16 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयकर विभाग ने उस समय दलील दी थी कि राहुल गांधी के 2011-12 के आयकर निर्धारण की फाइल दोबारा इसलिए खोली गई क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए थे। अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि आयकर विभाग अदालती फैसले की घोषणा होने तक सोनिया, राहुल और फर्नांडीस के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए।
सोनिया गांधी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा था कि वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौखिक बयान पर विश्वास रखते हैं। मेहता ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने आयकर विभाग पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, लेकिन इस संबंध में कुछ ठोस पेश नहीं किया।
क्या हैं आरोप
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर संबंधी मामले बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में एक निचली अदालत के समक्ष दायर की गई निजी आपराधिक शिकायत पर जांच से निकले हैं।शिकायत में सोनिया, राहुल और अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड से संबद्ध कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए 90.25 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के अधिकार महज 50 लाख रुपये के भुगतान में यंग इंडिया को दिए जाने की साजिश रची।
गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोनिया, राहुल और दूसरों पर नेशनल हेराल्ड मामले में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको कांग्रेस के लिए ‘बड़ा झटका’ करार दिया. वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये पार्टी के लिए झटका नहीं है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने आयकर आकलन अधिकारियों के समक्ष आपत्तियों को दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की है।
No comments:
Post a Comment