TV महिला पत्रकार पर सोमनाथ भारती ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, FIR दर्ज

Somnath Bhartiआम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ एक महिला पत्रकार पर अभद्र और चारित्रिक टिप्पणी करने के लिए नोएडा में एफआईआर दर्ज हो गई है। सोमनाथ भारती के आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत महिला का अपमान करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। नवंबर 20 को सोमनाथ भारत ने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए महिला एंकर से बदतमीजी की।
दरअसल, नवंबर 20 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सचिवालय में एक शख्स ने मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की थी। इसी संबंध में सोमनाथ भारती चैनल पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने महिला टीवी पत्रकार से अभद्र तरीके से बात की और आपत्तिजनक टिप्पणी की। 
दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा, 'बेहद शर्मनाक अरविंद केजरीवाल, तो ये है चरित्र आपके साथी का। आम आदमी पार्टी का ये महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर जग जाहिर हो गया है...आप के साथी गुंडे, आप के  साथी बलात्कारी, आप के साथी भ्रष्टाचारी, आप के साथी हवाला कारोबारी, अब आपको महिलाओं की आह ही मारेगी।'

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FIR registered against Somnath Bharti - A habitual offender

u/s 504, 509 IPC for insulting & outraging the modesty of a woman journalist

महिला पत्रकार पर चारित्रिक टिप्पणी व धंधा करने के लिए टीवी पर बोलने के लिए सोमनाथ भारती पर FIR दर्ज - महिला थाना नोएडा
बीजेपी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीबाल पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'स्वाति मालीवाल जी कहां हैं आप, क्यों चुप हैं आप अभी तक? क्या महिला सुरक्षा और सम्मान की बातें सिर्फ दिखावे और राजनीति के लिए करती हैं आप? क्या सोमनाथ भारती की ये अभद्र भाषा आपको स्वीकरणीय है? कब धरने पर बैठ रही हैं आप सोमनाथ भारती के खिलाफ, जनता देखना चाहती है।' 
एक महिला होकर दूसरी महिला पर हुऐ अभद्र व्यवहार के प्रति कब तक मौन धारण करेंगी स्वाति जी ? हर बात पर ट्वीट करने वाले केजरीवाल भी चुप हैं। ये दर्शता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी कितनी बड़ी महिला विरोधी है। स्वाति जी कृपया अब महिला हितेषी होने का दिखावा बंद करें।@ManojTiwariMP
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दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। उन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया है। जि....

इससे पहले 10 सितंबर 2015 को, भारती को घरेलू दुर्व्यवहार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका लंबे समय तक उत्पीड़न किया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और अंत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 29 सितंबर 2015 को देर रात द्वारका पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। भारती को बाद में सशर्त जमानत मिली।

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