Showing posts with label #Kisan Adarsh Hr Sec School. Show all posts
Showing posts with label #Kisan Adarsh Hr Sec School. Show all posts

उत्तर प्रदेश : किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल छात्राओं से पूछता- तुमने अंदर क्या पहना है, ऑफिस में बुलाकर कहता- कपड़े बदलो: योगी को खून से लिखी शिकायत

                            स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र (फोटो साभार: जागरण)
गाजियाबाद के किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. राजीव पांडेय के खिलाफ छात्राओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्कूल की 5 छात्राओं ने खून से लिखा खत भेजा था। इसके बाद प्रिंसिपल को 29 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि कोर्ट से उसे जमानत मिल गई है।

प्रिंसिपल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह स्कूल गाजियाबाद के शाहपुर के बम्हेटा गाँव में स्थित है। छात्राओं ने सीएम को लिखे पत्र में प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ और धमकाने का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट के अनुसार छात्राओं ने 21 अगस्त को प्रिंसिपल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। छात्राओं के अनुसार बहाने से प्रिंसिपल उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता था और छेड़छाड़ करता था।

छात्राओं के अनुसार प्रिंसिपल कक्षाओं में आकर लड़कियों के बीच बैठ जाता था। उनसे उनके कपड़ों को लेकर बात करता था। पूछता था कि उन्होंने अंदर क्या पहन रखा है। इधर-उधर गलत तरीके से छूता था। एक छात्रा की माँ के हवाले से दैनिक भास्कर ने बताया है कि 15 अगस्त को प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में छात्रा को कपड़े बदलने को कहा था।

 इसको लेकर जब छात्राओं ने परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया तो प्रिंसिपल से उनकी झड़प हो गई। इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्थानीय पार्षद परमोश यादव के अनुसार प्रिंसिपल के खिलाफ 50 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। हालाँकि स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि प्रिंसिपल ने दबाव में आकर एडमिशन देने से मन कर दिया था, इसलिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) विवेक चंद यादव ने बताया कि छात्राओं के माता-पिता की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 507 (धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।