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किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं AAP सांसद संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसी भी वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कहा है कि वो जहां भी हों, उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। यह वारंट पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि मामले में जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद संजय सिंह के अदालत में पेश नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वांरट जारी करने के आदेश दिए है। 

6 सितंबर को मानहानि के इस मामले में संजय सिंह को पेश होना था, संजय सिंह के कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके वकीलों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि वह पेश नहीं हो सकते है। जिसके बाद अदालत ने उनका बेल बांड रद्द कर दिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अदालत की ओर से इस सख्ती के बाद अब उनको अदालत में खुद पेश होना होगा या फिर उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। 

2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान संजय सिंह ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर नशे के व्यापार से जुड़ने और अन्य कई तरह के आरोप लगाए थे। जिसके बाद मजीठिया ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया था, इससे पहले अरविंद केजरीवाल विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांग चुके है। 

जहाँ तक माफ़ी की बात है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का इतिहास देखते हैं, पार्टी hit & run नीति पर चल जनता को गुमराह करती आ रही है। और जब पार्टी से उन आरोपों के प्रमाण मांगे जाते हैं, तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। यानि उस समय विपक्ष को जो नुकसान होना होता है, हो चूका होता है। 

‘फ्रांस का विरोध नहीं किया तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे’: कांग्रेस नेता आरिफ मसूद

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में सैंकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके भड़काऊ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेता आरिफ मसूद के खिलाफ विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

इस मामले में मसूद से पहले अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मसूद के खिलाफ तलैया पुलिस द्वारा धारा 82/83 के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। इसी आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रवेंद्र कुमार सिंह ने वारंट जारी किया।

इससे पूर्व अदालत ने उनके ऊपर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनको 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया था। इस पूरे मामले में 7 लोग आरोपित बनाए गए थे। इन में से तीन को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था जबकि तीन को नवंबर 16, 2020 दोपहर में गिरफ्तार किया गया।

क्या है मामला

 

कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ भोपाल में हजारों मुस्लिमों की भीड़ ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस भीड़ नेतृत्व का करने वाले कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे ‘सेकुलर पार्टी’ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद थे।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मसूद ने कहा था कि अगर उनका बस चलता, तो वे राष्ट्रपति मैक्रों का चेहरा कुचल देते। उन्होंने आगे कहा था, “हमारे हाथ बँधे हुए हैं क्योंकि हम कानून के पालन करने वाले नागरिक हैं और हमें हमारे अल्लाह के नबी द्वारा शांति की शिक्षा दी गई है।”

उन्होंने यह भी कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्य को भारत में बैठी हिन्दूवादी सरकार सहमति दे रही हैं। मध्य प्रदेश में बैठी हिन्दूवादी सरकार मुस्लिम वर्ग के अपमान को शह दे रही है। हिन्दुस्तान की केंद्र व राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले, यदि फ्रांस के इस कृत्य का विरोध नहीं किया गया, तो हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।

अवलोकन करें:-

“फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है, उसको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाह

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इन्हीं देश विरोधी बयानों के बाद तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया था कि मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक में मसूद की रिहाई हो चुकी है जबकि दूसरे मामले में धारा 153 के तहत केस दर्ज है।