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निकाले जाएँ CM केजरीवाल के कॉल रिकॉर्ड्स : NCW का आदेश; विभव कुमार की जमानत याचिका ख़ारिज, सुनवाई में YouTuber ध्रुव राठी का भी जिक्र

AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA रहे विभव कुमार की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। जस्टिस सुशिल अनुज त्यागी ने ये फैसला सुनाया। 18 मई, 2024 को विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आरोप है कि उसने स्वाति मालीवाल के पेट, छाती, पाँव और प्राइवेट पार्ट पर प्रहार किया।

वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस घटना का वीडियो फुटेज CCTV से गायब है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण भी हो सकता है, वहीं ये जानबूझकर किया गया भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के PA के पद से हटाए जाने के बावजूद CM आवास में सब उससे आदेश ले रहे थे, ये दिखाता है कि वो प्रभावशाली है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार की धमकियाँ मिल रही हैं।

उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी द्वारा इस घटना पर वीडियो बनाने के बाद ये सब हो रहा है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि अगर विभव कुमार बाहर आता है तो उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। इस फैसले के बाद विभव कुमार अब दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। AAP ने अपने एक बयान में ये जानकारी दी है। उधर NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जुड़े लोगों के कॉल रिकार्ड्स निकालने को कहा है।

दिल्ली के CM और AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी खँगाले जाएँगे। संस्था ने कहा कि ये सूचना मिली है कि स्वाति मालीवाल के CM आवास पहुँचते ही विभव कुमार को फोन कॉल कर के बुलाया गया, ऐसे में ये पता लगाया जाना ज़रूरी है कि किसके आदेश पर ऐसा हुआ। पुलिस कमिश्नर को NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र भेजा है। साथ ही स्वाति मालीवाल को धमकी देने वालों के खिलाफ 3 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है।

फैजान को पीटने, धमकाने पर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चार्जशीट दायर

अमानतुल्लाह खान- अरविंद केजरीवाल
ज्यों-ज्यों दिल्ली विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सरकारी खर्च पर एक के बाद एक मनलुभावन योजनाएं से दिल्ली मतदाताओं को लुभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोई विधायक पार्टी छोड़ रही/रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस विधायकों पर चार्जशीट दाखिल कर, आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार(सितंबर 13, 2019) को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मारपीट के एक मामले में चार्जशीट दायर की है। मामला 2018 का है। एसएम फैजान ने 10 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
फैजान ने इससे पहले भी खान के खिलाफ दिल्ली के जामिया पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवा रखी थी। इसके मुताबिक खान ने फैजान की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और जब उसने इसका विरोध किया तो बंदूक दिखाकर उसके साथ मारपीट की और धमकी दी। इसके बाद से ही अमानतुल्लाह केस वापस लेने के लिए उसे लगातार धमका रहे थे।
अमानतुल्लाह ने फैजान के साथ दूसरी बार तब मारपीट की थी, जब वह काका नगर में अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था। AAP विधायक ने फैजान को पिछला मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। जाँच के दौरान पुलिस को सबूत के तौर पर शादी में फैजान के साथ हुई मारपीट के चश्मदीद गवाह और कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं। फैजान ने बताया कि शादी समारोह के दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों ने विवाह भवन से बाहर जाने के रास्ते को बंंद कर दिया और फिर पिछली घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके साथ मारपीट की थी।
 
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ सीएम के आवास पर हुई मारपीट में भी कथित तौर पर शामिल थे।
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2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों संग की थी मारपीट दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को विधानसभा ...

इसके अलावा, भ्रष्टाचार, दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता, धमकी और यौन उत्पीड़न के मामले में AAP विधायक के खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची है। पिछले साल, वह सिग्नेचर ब्रिज के एक कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ धक्का-मुक्की करते हुए भी पकड़े गए थे।

बेसबॉल बैट से पिटाई मामले में AAP विधायक सोम दत्त को तिहाड़ जेल

सोमदत्त-आप
2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों संग की थी मारपीट
दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने सदर बाजार से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेजा है। सदर विधानसभा से विधायक सोमदत्त की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया।
यह मामला जनवरी 2015 का है। अदालत ने सोम दत्त को तिहाड़ भेजने के साथ ही मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ की गई अपील को भी खारिज कर दिया। उन्हें 2015 के इस मारपीट के मामले में पहले 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।
मजिस्ट्रेट विशाल ने 29 जून को दिए फैसले में सोम दत्त को दोषी ठहराया था और फैसले को चुनौती देने की अनुमति दी थी। शिकायतकर्ता संजीव राणा ने सोमदत्त पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि सोम दत्त गुलाबी बाग स्थित उनके घर में अपने 50-60 समर्थकों के साथ गया और उनके साथ मारपीट की थी।

अभियोजक पक्ष ने आरोप लगाया था कि AAP विधायक ने बेसबॉल से शिकायतकर्ता संजीव राणा के पैर में मारा था। जबकि समर्थक शिकायतकर्ता को घसीटकर सड़क पर लाए थे और उनकी पिटाई की थी। वहीं, सोमदत्त के वकील ने दलील की थी कि सोमदत्त व उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे और शिकायतकर्ता ने ही सोमदत्त के साथ झगड़ा शुरू किया था।

पूरा मामला

पीड़ित संजीव की शिकायत के मुताबिक 10 जनवरी 2015 को वह अपने फ्लैट में थे। तभी 50-60 लोग उनके दरवाजे पर पहुँचकर, घर की घंटी बजाने लगे। जब संजीव ने इसका विरोध किया तो नाराज़ सोमदत्त ने बेसबॉल बल्ले से उनके पैर पर मार दिया। इसके बाद वह उसे खींचकर सड़क पर ले गए और वहाँ उन्हें लात-घूँसों से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित के भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन ही उन्हें हिंदूराव अस्पताल लेकर गई।