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निकाह, तीन तलाक, हलाला, फिर निकाह, फिर से तीन तलाक… दहेज़ में कार नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने नंगा कर के पीटा, नवजात बच्चा भी मर गया

                                                                                                       प्रतीकात्मक चित्र साभार: Bing AI
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से तीन तलाक और हलाला का मामला सामने आया है। यहाँ लड़की के अब्बा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल में नंगा कर के पीटा गया है। पीड़िता को दहेज़ के लिए भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई है। देखरेख के अभाव में पीड़िता के बच्चे की भी मौत हो गई। शनिवार (1 जून, 2024) को पुलिस ने महिला के शौहर सहित कुल 6 आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मामले की जाँच की जा रही है।

यह मामला पीलीभीत जिले के थाना क्षेत्र पूरनपुर का है। शनिवार को यहाँ पीड़िता के अब्बा ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का निकाह 21 सितंबर, 2017 को खुर्शीद खाँ से हुआ था। निकाह में खुर्शीद को दहेज़ में बाइक और अन्य घरेलू सामान दिए गए थे। निकाह के कुछ दिनों बाद ही दुल्हन पर घर से 4 पहिया वाहन लाने का दबाव बनाया जाने लगा। कार के लिए पीड़िता को परेशान करने वालों में शौहर खुर्शीद के अलावा जेठ खुशनूद, ससुर फरमूद, ननद तरन्नुम और तबस्सुम के साथ नन्दोई मन्ना भी शामिल थे।

प्रताड़ना के इसी दौर में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। ससुराल में देखभाल न होने की वजह से बच्चा कुछ दिनों में बीमार हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। बीमार बच्चे के इलाज का भी खर्च लड़की के अब्बा ने उठाया। कुछ दिनों के बाद खुर्शीद ने पीड़िता को 3 तलाक दे कर घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता की प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं हुई। 3 तलाक देने के बाद उसके ससुराल वालों ने पीड़िता का किसी अज्ञात व्यक्ति से हलाला करवाया। हलाला के बाद पीड़िता से खुर्शीद ने फिर निकाह किया और दहेज़ के लिए प्रताड़ना देने लगा।

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 27 मई 2024 को खुर्शीद, खुशनूद, फरमूद, तरन्नुम, तबस्सुम और मन्ना ने पीड़िता को नंगा कर के बेरहमी से पीटा। पीड़िता का गला दबा कर मार डालने की भी कोशिश की गई। जैसे-तैसे महिला ने अपने आप को बचाया। बाद में खुर्शीद ने एक बार फिर से पीड़िता को तीन तलाक दिया और पुराने कपड़े पहना कर घर से भगा दिया। इन दौरान सभी आरोपितों द्वारा पीड़िता को कहीं भी मुँह खोलने या शिकायत करने पर जान से मार डालने की भी धमकी दी।

अपनी शिकायत में पीड़िता के अब्बा ने सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। इन तहरीर पर खुर्शीद, खुशनूद, फरमूद, तरन्नुम, तबस्सुम और मन्ना को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है। इन सभी पर IPC की धारा 498- A, 323 और 506 के साथ दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के सेक्शन 3/4 और ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

उत्तराखंड: दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसीं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी गिरफ्तार

उत्तराखंड की काशीपुर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी रहीं मुक्ता सिंह व उनके पति रविन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में तीन अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
कांग्रेस नेत्री की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओ ने कोतवाली गेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया। बीती 29 सिंतबर को गिरीताल कॉलोनी निवासी प्रियंका पुत्री महेश वर्मा ने कुंडेश्वरी निवासी मुक्ता सिंह, उनके पति रविन्द्र सिंह, पुत्र शशांक सिंह समेत जेठ जेठानी के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जबरन गर्भपात कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में पूर्व विवेचना अधिकारी ने पति के अलावा अन्य के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। एसएसपी ने इस मामले में विवेचना अधिकारी मंजू पवार व दरोगा पीडी जोशी को निलंबित कर दिया था। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जय प्रकाश को सौंपी गई थी। पुलिस ने नवंबर 22 को आरोपी दम्पति को गिरफ्तार कर लिया

बता दें कि दिसंबर 2011 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ मुक्ता की शादी शशांक सिंह के साथ हुई थी। इस दौरान पिता ने सामर्थ्य के अनुसार आई-20 कार समेत दहेज भी दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही ससुरालियों ने उसे फिर से दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
ससुरालियों ने दहेज में 50 लाख रुपये और एंडेवर कार की मांग की। इतनी बड़ी डिमांड पूरी न करने पर पति शशांक, ससुर रविंदर सिंह, सास मुक्ता सिंह, जेठ अनुराग व जेठानी दीपाली ने मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मई 2015 में वह मायके आ गई। आरोप लगाया था कि इस बीच सास मुक्ता सिंह ने पीड़िता का दो बार गर्भपात भी करा दिया था।